meta name="facebook-domain-verification" content="2u20w3a5eu94ehyno1esmjlvzzz165" /> आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में 25 करोड़ का प्रावधान

आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में 25 करोड़ का प्रावधान

आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में 25 करोड़ का प्रावधान

उज्जैन 30 जून। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में शहरी पथ व्यवसाइयों एवं हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन के लिये विभागीय बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत पथ व्यवसाइयों को दिये जाने वाले 10 हजार के लोन पर केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले 7 प्रतिशत ब्याज, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, के अतिरिक्त ब्याज का वहन राज्य शासन करेगा। यह प्रावधान योजना की अवधि मार्च, 2022 तक जारी रहेगा।

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