मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के पंजीयन हेतु श्रमिक सेवा एप
उज्जैन । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के श्रमिक और अन्य राज्यों से प्रदेश में लौट रहे अथवा लौट चुके श्रमिकों के पंजीयन अथवा सत्यापन के लिये श्रमिक सेवा एप जारी किया गया है। श्रमिकों के सत्यापन और पंजीयन का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा sambal.mp.gov.in पर किया जा रहा है।
श्रमिक सेवा एप को गूगल प्लेस्टोर या संबल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करने के लिये https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.bhopal.mpshramiksewa का उपयोग किया जा सकता है। इस एप के उपयोग से पंचायत सचिव अथवा वार्ड प्रभारी अपने क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन अथवा सत्यापन कर सकते हैं। अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के श्रमिक सेवा एप का उपयोग कर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने बताया कि ऐसे श्रमिक जो कि पंजीयन अथवा सत्यापन की प्रक्रिया से विभिन्न कारणों से अगर वंचित रह जाते हैं तो वे स्वयं की जानकारी भी प्रविष्ट कर सकते हैं, जो कि सम्बन्धित पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को सत्यापन हेतु उपलब्ध होगी। सत्यापित पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी का उपयोग उन्हें उनकी दक्षता के अनुसार उनके ही स्थान पर रोजगार दिलाने और उनकी पात्रता अनुसार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में किया जायेगा।
उज्जैन । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के श्रमिक और अन्य राज्यों से प्रदेश में लौट रहे अथवा लौट चुके श्रमिकों के पंजीयन अथवा सत्यापन के लिये श्रमिक सेवा एप जारी किया गया है। श्रमिकों के सत्यापन और पंजीयन का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा sambal.mp.gov.in पर किया जा रहा है।
श्रमिक सेवा एप को गूगल प्लेस्टोर या संबल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करने के लिये https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.bhopal.mpshramiksewa का उपयोग किया जा सकता है। इस एप के उपयोग से पंचायत सचिव अथवा वार्ड प्रभारी अपने क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन अथवा सत्यापन कर सकते हैं। अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के श्रमिक सेवा एप का उपयोग कर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने बताया कि ऐसे श्रमिक जो कि पंजीयन अथवा सत्यापन की प्रक्रिया से विभिन्न कारणों से अगर वंचित रह जाते हैं तो वे स्वयं की जानकारी भी प्रविष्ट कर सकते हैं, जो कि सम्बन्धित पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को सत्यापन हेतु उपलब्ध होगी। सत्यापित पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी का उपयोग उन्हें उनकी दक्षता के अनुसार उनके ही स्थान पर रोजगार दिलाने और उनकी पात्रता अनुसार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में किया जायेगा।
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