मटका कुल्फी एवं आइस्क्रीम की होम डिलेवरी की अनुमति दी गई, निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा

मटका कुल्फी एवं आइस्क्रीम की होम डिलेवरी की अनुमति दी गई, निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा


उज्जैन 19 जून। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने उज्जैन नगर निगम सीमा में कंटेनमेंट एरिया के बाहर मटका कुल्फी एवं आइस्क्रीम की होम डिलेवरी की जाने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार दुकानदार को मटका कुल्फी एवं आइस्क्रीम का निर्माण अपने प्रतिष्ठान के आन्तरिक भाग में करना होगा। बाहर खुले में संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहकों का दुकान पर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही दुकान पर आइस्क्रीम का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आइस्क्रीम की केवल होम डिलेवरी की जा सकेगी। होम डिलेवरी का समय प्रात: 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार मटका कुल्फी एवं आइस्क्रीम सहित समस्त दुकानदारों के स्टाफ को सभी जगह फिजिकल दूरी कम से कम छह फीट की या इससे अधिक जितनी संभव हो, का पालन करना होगा। चेहरे पर मास्क या कवर अनिवार्यत: लगाना होगा। बार-बार साबुन से हाथ धोना कम से कम 40 से 60 सेकंड तक, तब भी जब हाथ गन्दे न हो। अल्कोहल एवं सेनीटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ साफ करना होंगे। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें छींकते या खांसते समय मुंह या नाक को टीशू पेपर, रूमाल या कोहनी को मोड़कर मुंह ढंकने एवं बाद में रूमाल की धुलाई और टीशू पेपर को सही प्रकार से डिस्पोज करना होगा।

इसके अलावा समय-समय पर स्वयं के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना होगा और किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त सूचना राज्य या जिला हेल्पलाइन पर प्रदाय करनी होगी। थूकने की सख्त मनाही होगी तथा सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने की सलाह दी गई है। कलेक्टर ने समस्त दुकानदारों को निर्देश दिये हैं कि वे दुकान के प्रवेश द्वार पर स्टाफ के हाथ धुलवाने या सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। साथ ही बुखार नापने के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्टाफ के लिये मास्क दुकान के अन्दर भी हर समय पहनना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान में मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।

दुकानों में कार्यरत स्टाफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है, जिससे किसी का संक्रमण का खतरा न रहे। ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला हो या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हो अथवा कोई अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से ग्रसित हो, उन कर्मचारियों को प्रथम पंक्ति के कार्य में न लगाया जाये, जिससे कि वे जनसमुदाय के सीधे सम्पर्क में आने से बचें।

पोस्टर/स्टेण्ड/ऑडियो/वीडियो के माध्यम से दुकानों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होंगे। दुकानदारों के लिये यह भी निर्देश है कि वे ई-वॉलेट को प्रोत्साहित करें तथा होम डिलेवरी करते समय भी पैसों के लेन-देन में ऑनलाइन ट्रांजेशन पर जोर दें। दुकानों में एयर कंडिशन/वेंटिलेशन की मार्गदर्शिका सीपीडब्ल्यूडी की मानी जायेगी, जिसमें एयर कंडिशन के तापमान को 24 से 30 सेंटीग्रेड पर रखा जाना होगा एवं आर्द्रता पर निर्भर रहेगा कि एसी की रेंज 40 से 70 प्रतिशत की जाये, जिससे कि शुद्ध हवा की आवाजाही बनी रहे।

दुकानदार द्वारा सेनीटाइजेशन इस प्रकार से कराया जाये, जिससे कि वॉशरूम, पीने के पानी एवं हाथ धुलाई की जगहों पर किया जा सके। सफाई एवं धुलाई नियमित रूप से एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से की जाये, जिसमें दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, हैंड रेल, बेंच, वॉशरूम एवं कॉमन एरिया में की जाये। फेस कवर, मास्क, दस्ताने आदि डिस्पोज करने की व्यवस्था सही प्रकार से सुनिश्चित की जाये। वॉशरूम एरिया की सफाई नियमित और गहरी की जाये, जिससे कि वॉशरूम एरिया कीटाणुरहित बना रहे। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर समय-समय पर जारी एडवायजरी का सख्ती से पालन करवाया जाना आवश्यक होगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट-1897 के प्रावधानों और आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित दुकान संचालक उत्तरदायी होंगे।

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