तेजनकर हॉस्पिटल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अंतर्गत निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण तेजनकर हॉस्पिटल उज्जैन के संचालक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि तेजनकर हॉस्पिटल द्वारा कोरोना संदग्धि मरीज श्री रमण अग्रवाल निवासी वेदनगर जिनकों हायपर टेंशन, डायबिटिस एवं प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी थी का उपचार विगत 5 जून तक किया गया। उक्त मरीज की 5 जून को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटीव आयी। समय पर कोरोना का उपचार नहीं होने के कारण उक्त मरीज की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से पूछा गया है कि यदि उक्त मरीज पूर्व में ही कोरोना संदिग्ध था तो मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल में रैफर क्यों नहीं किया गया। इस तरह तेजनकर हॉस्पिटल द्वारा जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की गई। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अंतर्गत निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण तेजनकर हॉस्पिटल उज्जैन के संचालक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि तेजनकर हॉस्पिटल द्वारा कोरोना संदग्धि मरीज श्री रमण अग्रवाल निवासी वेदनगर जिनकों हायपर टेंशन, डायबिटिस एवं प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी थी का उपचार विगत 5 जून तक किया गया। उक्त मरीज की 5 जून को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटीव आयी। समय पर कोरोना का उपचार नहीं होने के कारण उक्त मरीज की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से पूछा गया है कि यदि उक्त मरीज पूर्व में ही कोरोना संदिग्ध था तो मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल में रैफर क्यों नहीं किया गया। इस तरह तेजनकर हॉस्पिटल द्वारा जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की गई। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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