श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने लगेंगे मेले, राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी
उज्जैन 13 जून। श्रमिकों के हुनर को नियोजकों से जोड़ने के लिए "रोजगार सेतु'' बनाया गया है। ऑनलाइन रोजगार देने वाली इस योजना के पोर्टल में श्रमिकों के पंजीयन के साथ नियोजकों का भी पंजीयन किया गया है। इसके अतिरिक्त संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा अन्य प्रदेशों से लौटे मध्यप्रदेश के श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के लिये प्रथम चरण में चिन्हित जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा।
कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति
रोजगार मेलों के आयोजन के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में रोजगार मेला समिति गठित की गई है। समिति के समन्वयक सीईओ जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला रोजगार अधिकारी अथवा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र होंगे। समिति में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, प्रबंधक एकवीएन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका अधिकारी, महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, पीआईयू लोक निर्माण विभाग, एस.ई./डी.ई. विद्युत वितरण कम्पनी, सहायक आयुक्त श्रम/जिला श्रम पदाधिकारी और उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल सदस्य होंगे।
रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रत्येक श्रमिक को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना दी जायेगी। मेले तक श्रमिकों को लाने तथा वापस भेजने की व्यवस्था की जायेगी। मेला स्थल पर भोजन और पानी की व्यवस्था भी रहेगी।
मेला स्थल में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। मेला स्थल को सेनेटाइज किया जायेगा। हाथ धोने और थर्मल स्केनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा।
उज्जैन 13 जून। श्रमिकों के हुनर को नियोजकों से जोड़ने के लिए "रोजगार सेतु'' बनाया गया है। ऑनलाइन रोजगार देने वाली इस योजना के पोर्टल में श्रमिकों के पंजीयन के साथ नियोजकों का भी पंजीयन किया गया है। इसके अतिरिक्त संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा अन्य प्रदेशों से लौटे मध्यप्रदेश के श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के लिये प्रथम चरण में चिन्हित जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा।
कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति
रोजगार मेलों के आयोजन के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में रोजगार मेला समिति गठित की गई है। समिति के समन्वयक सीईओ जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला रोजगार अधिकारी अथवा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र होंगे। समिति में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, प्रबंधक एकवीएन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका अधिकारी, महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, पीआईयू लोक निर्माण विभाग, एस.ई./डी.ई. विद्युत वितरण कम्पनी, सहायक आयुक्त श्रम/जिला श्रम पदाधिकारी और उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल सदस्य होंगे।
रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रत्येक श्रमिक को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना दी जायेगी। मेले तक श्रमिकों को लाने तथा वापस भेजने की व्यवस्था की जायेगी। मेला स्थल पर भोजन और पानी की व्यवस्था भी रहेगी।
मेला स्थल में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। मेला स्थल को सेनेटाइज किया जायेगा। हाथ धोने और थर्मल स्केनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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