14 जून से लेकर 16 जुलाई तक 9 लाख रुपये से अधिक का स्पॉट फाइन लगाया गया

14 जून से लेकर 16 जुलाई तक 9 लाख रुपये से अधिक का स्पॉट फाइन लगाया गया

उज्जैन 17 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर कोरोना स्क्वाड द्वारा उज्जैन शहर एवं अन्य स्थानों पर निरन्तर कोरोना संक्रमण रोकने के लिये जारी नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक 9 लाख 42 हजार 378 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया जा चुका है। इसमें लेफ्ट-राइट दुकान का नियम के उल्लंघन पर 209 दुकानों पर दो लाख 42 हजार 200 रुपये, कर्फ्यू समय के उल्लंघन पर आठ लोगों पर 7200 रुपये, थूकने पर तीन लोगों पर 400 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 217 दुकानदारों पर दो लाख 32 हजार रुपये, मास्क नहीं लगाने पर 3720 लोगों पर चार लाख 28 हजार 608 रुपये, सेनीटाइजेशन नहीं किये जान पर नौ दुकानों पर 4450 रुपये, नौ ठेलाचालकों पर ठेला चलायमान नहीं रखने पर 1920 रुपये और 23 फुटकर विक्रेताओं पर नियमों का पालन नहीं करने पर 25 हजार 600 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया है।

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