फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित
उज्जैन 22 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करवाकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि कृषक, कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीक का उपयोग एवं अभिनव कृषि कार्य को बढ़ावा देना है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिये बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों के द्वारा देय होगा और शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ में फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने जिले के इच्छुक किसानों से आग्रह किया है कि उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित समस्त किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। इस वर्ष योजना सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं।
अऋणी कृषकों के लिये फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान-पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि दस्तावेज उपलब्ध कराना होंगे। भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया है, उपलब्ध कराना होगा। समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है और मोबाइल नम्बर वांछित है। स्वैच्छिक बीमा जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हों वे बीमांकन की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से सात दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई तक सम्बन्धित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर हो सकते हैं।
उज्जैन 22 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करवाकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि कृषक, कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीक का उपयोग एवं अभिनव कृषि कार्य को बढ़ावा देना है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिये बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों के द्वारा देय होगा और शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ में फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने जिले के इच्छुक किसानों से आग्रह किया है कि उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित समस्त किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। इस वर्ष योजना सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं।
अऋणी कृषकों के लिये फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान-पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि दस्तावेज उपलब्ध कराना होंगे। भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया है, उपलब्ध कराना होगा। समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है और मोबाइल नम्बर वांछित है। स्वैच्छिक बीमा जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हों वे बीमांकन की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से सात दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई तक सम्बन्धित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर हो सकते हैं।
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