50 लोगों एवं संस्थाओं पर 11 हजार 100 रु का स्पॉट फाईन
उज्जैन 02 जुलाई। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए
लॉकडाउन में ढील देते हुए कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन शहर में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, किन्तु दुकानों के बाहर सामन रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इसी तरह मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्पॉट फाईन करने के लिए कोरोना स्क्वाड गठित की गई है। कोरोना स्क्वाड द्वारा उज्जैन शहर में आज कुल 50 लोगों एवं संस्थाओं पर 11 हजार 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया है। इनमें 38 व्यक्तियों पर मास्क नहीं पहनने पर 4800 रूपये का तथा 12 दुकानों पर 6300 रूपये का फाईन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने व कर्फ्यू समय का उल्लंघन करने पर किया गया है ।
उज्जैन 02 जुलाई। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए
लॉकडाउन में ढील देते हुए कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन शहर में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, किन्तु दुकानों के बाहर सामन रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इसी तरह मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्पॉट फाईन करने के लिए कोरोना स्क्वाड गठित की गई है। कोरोना स्क्वाड द्वारा उज्जैन शहर में आज कुल 50 लोगों एवं संस्थाओं पर 11 हजार 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया है। इनमें 38 व्यक्तियों पर मास्क नहीं पहनने पर 4800 रूपये का तथा 12 दुकानों पर 6300 रूपये का फाईन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने व कर्फ्यू समय का उल्लंघन करने पर किया गया है ।
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