धार्मिक स्थलों को प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई
उज्जैन 07 जुलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सांई मन्दिर, जैन मन्दिर, बौद्ध धर्मस्थल, दरगाह आदि) को 7 जुलाई से प्रतिदिन प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति के आदेश विगत 6 जुलाई को जारी कर दिये गये हैं।
जारी किये गये आदेश के अनुसार 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं या बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं वे धार्मिक स्थल में न आयें। इसकी सूचना धार्मिक स्थल प्रबंधकों को दर्शनार्थियों को देना होगी।
जनसमुदाय में सामान्य उपाय जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, का पालन करने के लिये सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को कहा गया है, जिसमें फिजिकल दूरी कम से छह फीट की होना, चेहरे पर मास्क का कवर होना, हाथ धुलाई की प्रक्रिया को अपनाया जाना एवं श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी धार्मिक स्थल अपने यहां हाथ धुलाई या सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं बुखार नापने के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
उज्जैन 07 जुलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सांई मन्दिर, जैन मन्दिर, बौद्ध धर्मस्थल, दरगाह आदि) को 7 जुलाई से प्रतिदिन प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति के आदेश विगत 6 जुलाई को जारी कर दिये गये हैं।
जारी किये गये आदेश के अनुसार 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं या बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं वे धार्मिक स्थल में न आयें। इसकी सूचना धार्मिक स्थल प्रबंधकों को दर्शनार्थियों को देना होगी।
जनसमुदाय में सामान्य उपाय जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, का पालन करने के लिये सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को कहा गया है, जिसमें फिजिकल दूरी कम से छह फीट की होना, चेहरे पर मास्क का कवर होना, हाथ धुलाई की प्रक्रिया को अपनाया जाना एवं श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी धार्मिक स्थल अपने यहां हाथ धुलाई या सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं बुखार नापने के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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