कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने जिले में पांच अलग-अलग क्षैत्रों में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेष लागू किए गए है
जारी आदेषानुसार थाना कोतवाली परिसर आगर, वार्ड क्रमांक-06, ग्राम पंचायत साल्याखेड़ी भीलखेड़ी, वार्ड क्रमांक-05 इन्दौर-कोटा रोड़ मुख्य मार्ग सोयतकलां, वार्ड क्रमांक-03 खिन्दियाखेड़ी मुख्य मार्ग के सामने सोयतकलां तथा वार्ड क्रमांक-11 छत्रीचैक गली सोयतकलां को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। उक्त क्षेत्र में मिले संक्रमित के निवास एरिया को इपिसेंटर घोषित करते हुए, इसकी 200 मीटर परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया तथा इससे लगे 0.5 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा एरिया के समस्त निवासियों को होम कोरेन्टाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया एवं बफर झोन के बाहर के शेष नगरीय क्षैत्र में पैरामीटर कन्ट्रोल करने हेतु आवष्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों को बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के समस्त घरों को सर्वें निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।
कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु नगरीय क्षैत्र हेतु एसडीएम श्री महेन्द्र सिंह कवचे एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजली जोसेफ को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए तीन सदस्यीय दल गठित किया है। जिसमें संबंधित एसडीओपी एवं नगरीय निकाय के सीएमओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद सीईओ की नियुक्ति की है। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उक्त सभी कंटेनमेंट एरिया के लिए विशेष आर.आर.टी. जिसके अन्तर्गत एक फिजिषियन, एक एपीडिमियोलिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेषन को रखते हुए तथा मेडीकल मोबाईल यूनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडीकल आफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेषन स्टॉफ को शामिल कर गठन करने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर ने समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएलवी, एएनएम, आषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीम वाईस एपी सेंटर प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देष दिए है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द आदि लक्षण आने पर रेपिड रिस्पांस टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगी। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति-आवष्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकेगा। जिन्हें होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनके घरों को विजिट अथवा दूरभाष पर प्रतिदिन फालोअप लेना होगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो संबंधित के ज्त्न्म् कानटेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखकर 28 दिन तक उन्हें फालोअप किया जाए। संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्य सम्पर्क किया जाकर, उन्हें भी होम कोरेन्टाईन किये जाने की कार्यवाही व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टींग की जाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने क्षैत्र को सेनेटाईज करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर, आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक अलग-अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेषन में रखने एवं समस्त परिवार को मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिष्चित करेंगे।
जारी आदेषानुसार थाना कोतवाली परिसर आगर, वार्ड क्रमांक-06, ग्राम पंचायत साल्याखेड़ी भीलखेड़ी, वार्ड क्रमांक-05 इन्दौर-कोटा रोड़ मुख्य मार्ग सोयतकलां, वार्ड क्रमांक-03 खिन्दियाखेड़ी मुख्य मार्ग के सामने सोयतकलां तथा वार्ड क्रमांक-11 छत्रीचैक गली सोयतकलां को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। उक्त क्षेत्र में मिले संक्रमित के निवास एरिया को इपिसेंटर घोषित करते हुए, इसकी 200 मीटर परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया तथा इससे लगे 0.5 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा एरिया के समस्त निवासियों को होम कोरेन्टाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया एवं बफर झोन के बाहर के शेष नगरीय क्षैत्र में पैरामीटर कन्ट्रोल करने हेतु आवष्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों को बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के समस्त घरों को सर्वें निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।
कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु नगरीय क्षैत्र हेतु एसडीएम श्री महेन्द्र सिंह कवचे एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजली जोसेफ को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए तीन सदस्यीय दल गठित किया है। जिसमें संबंधित एसडीओपी एवं नगरीय निकाय के सीएमओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद सीईओ की नियुक्ति की है। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उक्त सभी कंटेनमेंट एरिया के लिए विशेष आर.आर.टी. जिसके अन्तर्गत एक फिजिषियन, एक एपीडिमियोलिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेषन को रखते हुए तथा मेडीकल मोबाईल यूनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडीकल आफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेषन स्टॉफ को शामिल कर गठन करने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर ने समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएलवी, एएनएम, आषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीम वाईस एपी सेंटर प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देष दिए है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द आदि लक्षण आने पर रेपिड रिस्पांस टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगी। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति-आवष्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकेगा। जिन्हें होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनके घरों को विजिट अथवा दूरभाष पर प्रतिदिन फालोअप लेना होगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो संबंधित के ज्त्न्म् कानटेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखकर 28 दिन तक उन्हें फालोअप किया जाए। संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्य सम्पर्क किया जाकर, उन्हें भी होम कोरेन्टाईन किये जाने की कार्यवाही व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टींग की जाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने क्षैत्र को सेनेटाईज करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर, आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक अलग-अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेषन में रखने एवं समस्त परिवार को मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिष्चित करेंगे।
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