रात्रि कालीन कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाये - कलेक्टर श्री लवानिया
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सभी पुलिस और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धारा 144 अंतर्गत जारी रात्रि कालीन कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्रों में रात्रि कालीन कर्फ्यू का पालन कराएं जिससे संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपातकालीन, मेडिकल, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, बाहर से आने वाले यात्रियो को छोड़कर कड़ाई से पालन कराया जाये। धारा-144 के अंतर्गत नियमों को छोड़कर उल्लंघन करने वालों पर धारा188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने निर्देशित किया है कि शहर के नागरिकों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश भी दी जाए और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि शहर के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के उपाय कर बैरिकेडिंग कर आवाजाही को रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधित किया जाये।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर भोपाल द्वारा रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 से प्रातः 5:00 बजे तक घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सभी पुलिस और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धारा 144 अंतर्गत जारी रात्रि कालीन कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्रों में रात्रि कालीन कर्फ्यू का पालन कराएं जिससे संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपातकालीन, मेडिकल, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, बाहर से आने वाले यात्रियो को छोड़कर कड़ाई से पालन कराया जाये। धारा-144 के अंतर्गत नियमों को छोड़कर उल्लंघन करने वालों पर धारा188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने निर्देशित किया है कि शहर के नागरिकों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश भी दी जाए और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि शहर के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के उपाय कर बैरिकेडिंग कर आवाजाही को रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधित किया जाये।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर भोपाल द्वारा रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 से प्रातः 5:00 बजे तक घोषित किया गया है।
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