पान की दुकानें सशर्त खोलने की अनुमति दी गई
उज्जैन 20 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित पान की दुकानें प्रात: 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। इन दुकानों का संचालन ‘टेक अवे-टेक होम’ के सिद्धान्त पर होगा।
पान की दुकानों को विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है, जिनमें कोई भी ग्राहक इन दुकानों पर खड़े नहीं रहेंगे, सामग्री क्रय करने के बाद तत्काल वहां से प्रस्थान करेंगे, सभी पान दुकानों पर पीकदान नहीं रखे जायेंगे। पान की दुकानों से विक्रय की जाने वाली सामग्री को बाय हैंड विक्रय नहीं किया जायेगा। विक्रय हेतु दुकानदार व्यवस्था बनायेगा, जिसमें पेपर नेपकीन आदि में लपेटकर सामग्री प्लेट में रखी जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनीटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। दुकान पर ढक्कनयुक्त पैर से संचालित कचरा पात्र रखना होगा। इसी तरह राशि प्राप्त करने हेतु पृथक से पात्र रखे जाने की अनुशंसा की गई है। पान लगाने हेतु उंगली का प्रयोग न करते हुए किसी धातु का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। दुकान में एकसाथ पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी
उज्जैन 20 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित पान की दुकानें प्रात: 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। इन दुकानों का संचालन ‘टेक अवे-टेक होम’ के सिद्धान्त पर होगा।
पान की दुकानों को विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है, जिनमें कोई भी ग्राहक इन दुकानों पर खड़े नहीं रहेंगे, सामग्री क्रय करने के बाद तत्काल वहां से प्रस्थान करेंगे, सभी पान दुकानों पर पीकदान नहीं रखे जायेंगे। पान की दुकानों से विक्रय की जाने वाली सामग्री को बाय हैंड विक्रय नहीं किया जायेगा। विक्रय हेतु दुकानदार व्यवस्था बनायेगा, जिसमें पेपर नेपकीन आदि में लपेटकर सामग्री प्लेट में रखी जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनीटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। दुकान पर ढक्कनयुक्त पैर से संचालित कचरा पात्र रखना होगा। इसी तरह राशि प्राप्त करने हेतु पृथक से पात्र रखे जाने की अनुशंसा की गई है। पान लगाने हेतु उंगली का प्रयोग न करते हुए किसी धातु का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। दुकान में एकसाथ पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी
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