पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिये अधिकारी नियुक्त

पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिये अधिकारी नियुक्त

उज्जैन एक जुलाई। पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये थे। आयोग से उक्त स्थगित प्रक्रिया को प्रारम्भ किये जाने तथा अधिकारियों की पदस्थापना में परिवर्तन होने से त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिये पूर्व में जारी किये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण संशोधित कार्यक्रम हेतु जिले की विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिये अनुविभागीय अधिकारियों को पदेन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा इनकी सहायता के लिये राजस्व अधिकारियों को पदेन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है।

कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के मुताबिक उज्जैन विकास खण्ड के लिये एसडीएम श्री जगदीश मेहरा को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार श्री श्रीकान्त शर्मा एवं नायब तहसीलदार श्रीमती प्रज्ञा गीते को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार घट्टिया विकास खण्ड के लिये श्री गोविन्द दुबे एवं श्री शिवराम कनासे, श्री लोकेश चौहान, तराना विकास खण्ड के लिये श्रीमती एकता जायसवाल एवं श्रीमती सोनम भगत, महिदपुर विकास खण्ड के लिये श्री रामप्रसाद वर्मा एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुहा व श्रीमती सरिता लाल, बड़नगर विकास खण्ड के लिये श्री भरसट योगेश तुकाराम एवं श्री सुरेश नागर और श्रीमती रूपकला परमार, खाचरौद विकास खण्ड के लिये श्री वीरेन्द्रसिंह दांगी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार श्री शिवकान्त पाण्डे और नायब तहसीलदार श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिये पदाभिहित अधिकारी अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद को नियुक्त किया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त नियुक्त किये गये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के निहित निर्देशों के अद्याधीन रहते हुए और निर्देश पुस्तिका में विहित निर्देशों व प्रावधानों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अधिकारिता क्षेत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौंपी गई पंचायतों तक सीमित होगा।

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