अब समस्त श्रेणी के कार्यालयों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति मान्य की जा सकेगी
उज्जैन 03 जुलाई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी किये हैं कि उज्जैन जिले के सभी शासकीय, गैर-शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, विभागों (केन्द्र/राज्य सरकार) के कार्यालयों में अब शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। आदेश के अनुसार कार्यालयों में समय-समय पर जारी शासन निर्देशों एवं स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना तथा कार्यालयों में चिकित्सकीय मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनीटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विगत 4 जून को जारी कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिये आवश्यक उपायों का अक्षरश: पालन करना बंधनकारी होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उज्जैन 03 जुलाई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी किये हैं कि उज्जैन जिले के सभी शासकीय, गैर-शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, विभागों (केन्द्र/राज्य सरकार) के कार्यालयों में अब शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। आदेश के अनुसार कार्यालयों में समय-समय पर जारी शासन निर्देशों एवं स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना तथा कार्यालयों में चिकित्सकीय मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनीटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विगत 4 जून को जारी कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिये आवश्यक उपायों का अक्षरश: पालन करना बंधनकारी होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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