मास्क नहीं पहनने पर जाना पड़ सकता है जेल

मास्क नहीं पहनने पर जाना पड़ सकता है जेल

उज्जैन 02 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशन में राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों पर तत्परता से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आशीष सिंह के मार्गदर्शन में संयुक्त गठित टीम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें माधव महाविद्यालय में बनी अस्थाई जेल में रखा जा रहा है। मास्क नहीं पहनने पर टीम के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को लगभग चार घंटे अस्थाई जेल में बिताना पड़ेंगे। पकड़े गये व्यक्ति को अस्थाई जेल से रिहा करते समय सशुल्क दो मास्क 10-10 रुपये के लेना आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने माधव कॉलेज में बनी अस्थाई जेल में व्यक्तियों को समझाईश दी गई कि वे अपने घरों से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने बताया कि बार-बार जनमानस में हिदायत देने के बावजूद भी कतिपय लोग अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिये संयुक्त टीम के द्वारा अभियान चलाकर बगैर मास्क पहने व्यक्तियों को पकड़कर अस्थाई जेल में रखा जा रहा है। एक निर्धारित समय-सीमा में अस्थाई जेल से हिदायत देकर उन्हें रिहा किया जा रहा है। एडीएम श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि इसी प्रकार शहर के व्यावसायिक संस्थानों के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि वे स्वयं मास्क पहनें और अपने संस्थान में आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने की हिदायत दी जाये। साथ ही अपने संस्थानों के संचालकों को ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाने के निर्देश दिये हैं। जिन संस्थानों में उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उन संस्थानों पर आवश्यक कार्यवाही कर संस्थान को सील किया जायेगा। बुधवार 2 सितम्बर को अपराह्न तक माधव कॉलेज में बनी अस्थाई जेल में मास्क नहीं पहनने वाले 468 व्यक्तियों को रखा जाकर निश्चित समय के बाद उन्हें रिहा कर उन्हें दो-दो मास्क सशुल्क दिया जा रहे हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post