आरक्षक ने तलाकशुदा पत्नी से किया दुष्कर्म
पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और जबरदस्ती की
उज्जैन -कालापीपल थाने में पुलिस आरक्षक ने 1 सितम्बर की रात अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद दुष्कर्म किया। महिला द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और चला गया। महिला ने चिमनगंज थाने पहुंचकर आरक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।
पुलिस ने बताया कि मित्र नगर आगर रोड क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने कालापीपल जिला शाजापुर थाने में पदस्थ आरक्षक इदरीस पिता अब्दुलगफ्फार शेख निवासी शाजापुर के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2010 में मुस्लिम रीति रिवाज से उसका इदरीस से निकाह हुआ था। जिसके बाद दो बच्चे हुए और वर्ष 2016 में इदरीस ने महिला को मौखिक तलाक दे दिया। इदरीस ने शाजापुर की दूसरी महिला से निकाह भी कर लिया। गफ्फार 1 सितम्बर की शाम बच्चों से मिलने के बहाने पहली पत्नी के घर मित्र नगर पहुंचा। यहां देर रात होने पर उसने रात घर पर ही गुजारने की बात कही। इसी दौरान इदरीस ने पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे महिला को उल्टियां हुईं और वह बेसुध भी हो गई। मौके का फायदा उठाकर इदरीस ने महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। सुबह महिला ने इदरीस को पुलिस में शिकायत की बात कही तो उसने महिला को जान से मारने की धमकी देकर घर के सारे कपड़े धुलवाये और सबूत मिटाकर भाग गया।
दूसरी पत्नी ने भी दर्ज कराया था प्रकरण
बताया जाता है कि आरक्षक इदरीस ने शाजापुर की जिस महिला से निकाह किया उसने शाजापुर थाने में इदरीस के खिलाफ पूर्व में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया था जिसके बाद उसी महिला से इदरीस ने निकाह कर लिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में काजी साहब द्वारा विधिवत तलाक भी करा दिया गया था।
शाजापुर पुलिस को दी सूचना
कालापीपल में पदस्थ आरक्षक इदरीस के खिलाफ उसकी पहली पत्नी द्वारा चिमनगंज थाने में धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कराने की सूचना शाजापुर कंट्रोलरूम को दी गई है। आरक्षक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शाजापुर पुलिस द्वारा की जायेगी जिसके बाद चिमनगंज पुलिस इदरीस को गिरफ्तार करेगी।
पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और जबरदस्ती की
उज्जैन -कालापीपल थाने में पुलिस आरक्षक ने 1 सितम्बर की रात अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद दुष्कर्म किया। महिला द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और चला गया। महिला ने चिमनगंज थाने पहुंचकर आरक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।
पुलिस ने बताया कि मित्र नगर आगर रोड क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने कालापीपल जिला शाजापुर थाने में पदस्थ आरक्षक इदरीस पिता अब्दुलगफ्फार शेख निवासी शाजापुर के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2010 में मुस्लिम रीति रिवाज से उसका इदरीस से निकाह हुआ था। जिसके बाद दो बच्चे हुए और वर्ष 2016 में इदरीस ने महिला को मौखिक तलाक दे दिया। इदरीस ने शाजापुर की दूसरी महिला से निकाह भी कर लिया। गफ्फार 1 सितम्बर की शाम बच्चों से मिलने के बहाने पहली पत्नी के घर मित्र नगर पहुंचा। यहां देर रात होने पर उसने रात घर पर ही गुजारने की बात कही। इसी दौरान इदरीस ने पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे महिला को उल्टियां हुईं और वह बेसुध भी हो गई। मौके का फायदा उठाकर इदरीस ने महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। सुबह महिला ने इदरीस को पुलिस में शिकायत की बात कही तो उसने महिला को जान से मारने की धमकी देकर घर के सारे कपड़े धुलवाये और सबूत मिटाकर भाग गया।
दूसरी पत्नी ने भी दर्ज कराया था प्रकरण
बताया जाता है कि आरक्षक इदरीस ने शाजापुर की जिस महिला से निकाह किया उसने शाजापुर थाने में इदरीस के खिलाफ पूर्व में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया था जिसके बाद उसी महिला से इदरीस ने निकाह कर लिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में काजी साहब द्वारा विधिवत तलाक भी करा दिया गया था।
शाजापुर पुलिस को दी सूचना
कालापीपल में पदस्थ आरक्षक इदरीस के खिलाफ उसकी पहली पत्नी द्वारा चिमनगंज थाने में धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कराने की सूचना शाजापुर कंट्रोलरूम को दी गई है। आरक्षक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शाजापुर पुलिस द्वारा की जायेगी जिसके बाद चिमनगंज पुलिस इदरीस को गिरफ्तार करेगी।
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