दीपावली पर्व के परिप्रेक्ष्य में आतिशबाजी विक्रय पर दिशा-निर्देश जारी, आतिशबाजी के अस्थाई फटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां 20 नवम्बर से 26 नवम्बर तक नवीनीकृत की जायेंगी
उज्जैन 13 अक्टूबर। आगामी नवम्बर माह में दीपावली पर्व मनाया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में उज्जैन शहर एवं उज्जैन जिले के अन्य राजस्व अनुभागों के अन्तर्गत आतिशबाजी विक्रय के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों के फटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां 5 नवम्बर से 26 नवम्बर तक नवीनीकृत की जायेंगी। विस्फोटक नियम के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित एवं वैध लायसेंसों का नवीनीकरण करने के लिये अधिकृत होंगे। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कार्यालयीन विज्ञप्ति जारी कर वैध अस्थाई फटाखा अनुज्ञप्तिधारियों से अवधि निर्धारित कर नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त कर अस्थाई अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत की जायें।
कलेक्टर ने उज्जैन शहर के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी उज्जैन, आयुक्त नगर पालिक निगम, नगर पुलिस अधीक्षक तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये हैं कि वे अस्थाई दुकानों के लिये सुरक्षित स्थान का चयन कर लेआऊट स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जाये। अस्थाई फटाखा दुकान के चयन स्थान आबादी से दूर सुरक्षित स्थानों पर हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी सम्बन्धितों को दिये हैं। धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल व किसी भी प्रतिबंधित स्थान के नजदीक फटाखा दुकानें नहीं लगाई जायेंगी। लेआऊट स्वीकृत करवाने की कार्यवाही 20 अक्टूबर तक अनिवार्यत: पूर्ण करने के निर्देश भी सम्बन्धितों को दिये हैं।
एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जाये। नाबालिग बच्चों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं करवाया जाये। लायसेंस नवीनीकरण किये बिना आतिशबाजी का क्रय-विक्रय नहीं किया जाये। आतिशबाजी के विक्रय हेतु निर्धारित परिसर में चौबीस घंटे फायर ब्रिगेड की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये हैं कि ठेलागाड़ी और चलित रूप से तथा हाट बाजारों में दुकान लगाकर फटाखों का क्रय-विक्रय नहीं किया जाये। चाइनिज और प्रतिबंधित फटाखा एवं सामग्री का उपयोग प्रयोग और क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते शासन के दिशा-निर्देश और गाईड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा प्रत्येक दुकानदान अपनी दुकानों पर मास्क, सेनीटाइजर, ग्लब्ज और कोरोना वायरस से बचाव के लिये अन्य उपकरणा धारण करेंगे। किसी भी खरीददार अथवा व्यक्ति को बिना मास्क उक्त स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।