पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने वीसी ली

 
 


उज्जैन 13 जनवरी। बुधवार को मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई। वीसी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, ऑनलाइन नॉमिनेशन, स्टॉक रजिस्टर, एफएलसी मेंटेन, ईवीएम रेण्डमाईजेशन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। वीसी के दौरान उज्जैन एनआईसी कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।

 वीसी में कहा गया कि चुनाव में ऑनलाइन नॉमिनेशन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। गौरतलब है कि इस बार चुनाव में सरपंच के अलावा सभी पदों के लिये नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नॉमिनेशन का वेरिफिकेशन सम्बन्धित आरओ द्वारा किया जायेगा। परिसीमन के हिसाब से लोकल बॉडी को एड किया जाये।

 वीसी में मतदान दिवस के दिन की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जानकारी दी गई कि फायनल पोल परसेंटेज की घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। वीसी में तीन महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया। इनमें चुनाव एप मतदाताओं के लिये काफी उपयोगी बताया गया।

 वीसी में जानकारी दी गई कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन दो चरणों में होंगे। इनमें महापौर/अध्यक्ष और पार्षद पद के चुनाव ईवीएम से होंगे। इसी प्रकार पंचायत आम निर्वाचन तीन चरणों में होंगे, जिनमें जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के चुनाव ईवीएम से होंगे। आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि आईईएमएस (इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम) के अन्तर्गत ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम पर ईवीएम की वर्किंग/नॉनवर्किंग की स्थिति अद्यतन रहे। ईवीएम का प्रथम रेण्डमाईजेशन नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख के अगले दिवस में ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जायेगा और द्वितीय रेण्डमाईजेशन अर्थात आरओ लेवल पर ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जायेगा।

 रेण्डमाईजेशन लॉक करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम और मोबाइल नम्बर ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम पर अपडेटेड रखा जाये। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि क्लॉक एरर होने पर ईवीएम को खराब नहीं माना जाये। ईवीएम की वीडियोग्राफी के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि वीडियोग्राफर नियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाये कि वह किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखता हो। समस्त वीडियोग्राफी की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने यहां सुरक्षित रखें। डीएमएम और पॉवरपैक का उचित संधारण किया जाये।

 इसके अलावा वीसी में रिजर्व ईवीएम, कमिशनिंग रिजर्व, सामग्री प्रबंधन, प्रशिक्षण और निर्वाचन के व्यापक प्रचार-प्रसार (सेंस), लेखा एवं बजट आदि के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किये गये।

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